सुप्रीम कोर्ट ने पुरी जगन्नाथ यात्रा पर लगायी रोक


नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण न फैले इससे बचाव के लिए पुरी के जगन्नाथ यात्रा व संबंधित गतिविधियों पर बुधवार को रोक लगा दी है। उड़ीसा विभाग परिषद ने जनहित याचिका दायर की थी। न्यायविद हरिश साल्वे ने तब्लीगी जमात का उदाहरण देते हुए कहा कि   यह लोगों के स्वास्थय के ​लिए नुकसान दायक हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि अगर हम इस साल रथ यात्रा की अनुमति देंगे तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम आयोजित नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुये इस साल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि मंदिर प्रबंधन को नियमों का पालन करते हुए कुछ रस्में निभाने के लिए छूट दी जाए।



सीजेआई ने कहा, ‘हमने ऐसे मामले देखे हैं कि अगर हम थोड़ी सी भी छूट दें तो भी लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे। इसलिए हम इस साल कुछ भी नहीं होने देंगे।’




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