नोवेल कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित

नोवेल कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित


छिन्दवाडा । मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के माध्यम से अधिसूचना के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा Epidemic Diseases Act 1897 के अंतर्गत The Madhya Pradesh Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2020 अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप जिले को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है ।


      मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा द्वारा जिला छिन्दवाड़ा, नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है ।


      छिन्दवाड़ा शहर के समस्त स्थानों (गुरैया रोड स्थित सब्जी मंडी केवल थोक विक्रय को छोड़कर) पर नियत स्थित सब्जी मंडी, फल, बाजार में सब्जियां, फल विक्रय, समस्त दुकानों/स्थानों से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है । छिन्दवाड़ा शहर में सब्जियों फलों का विक्रय प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक हाथ ठेला, चलित दो पहिया वाहन के माध्यम से फेरी लगाकर/घर पहुंच सेवा के माध्यम से किया जायेगा । छिन्दवाड़ा शहर में दूध वितरण के लिये घर पहुंच सेवा दो पहिया वाहनों के माध्यम से तथा दुकानों पर विक्रय प्रात: 8 बजे से 11 बजे तथा शाम 6 बजे से 7 बजे तक अनुमति रहेगी । छिन्दवाड़ा शहर में किराना दुकानों से किसी प्रकार की फुटकर किराना सामग्री का वितरण प्रतिबंधित किया गया है । किराना सामग्री का विक्रय संबंधित दुकानदार/व्यापारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से ही किया जा सकेगा । विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग एवं अन्य लोग अपने संगठनों के माध्यम से एवं व्यक्तिगत तौर पर भी बिना अनुमति/सूचना के शहर में भोजन एवं अन्य सामग्री का वितरण अपने स्वविवेक से कर रहे है । इस कारण शहर में विभिन्न स्थानों पर अनावश्यक भीड़ देखने को मिल रही है । ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने तथा लॉकडाउन का उल्लंघन की स्थिति बनने से, संक्रमण बढ़ने के खतरे की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उक्त कार्यो को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है । सामाजिक संगठन भोजन सामग्री एवं अन्य सामग्री जिला प्रशासन के माध्यम से चलित दीनदयाल रसोई जिला चिकित्सालय परिसर छिन्दवाड़ा में जमा कर सकते है । छिन्दवाड़ा शहरी क्षेत्र के किसी भी भवन स्वामी द्वारा छिन्दवाड़ा के किसी भी मजदूर/कर्मचारी, जो छिन्दवाड़ा की विभिन्न ईकाईयों/कंपनियों/कार्यालयों में कार्यरत है, से आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरांत ही लिया जायेगा । अगर किसी भवन स्वामी द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जायेगा, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें एक वर्ष तक की सजा या अर्थदंड या दोनों हो सकता है । यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति इसकी सूचना छिन्दवाड़ा में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07162-243423 पर दी जा सकेगी । जिले से प्रकाशित होने वाले एवं अन्य समाचार पत्रों का वितरण करने वाले पेपर हाकर्स द्वारा घर-घर पेपर का वितरण प्रात: 6 बजे से 10 बजे तक किया जायेगा ।


      चूंकि यह आदेश सर्वसाधारण को संबंधित है और क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामिली सम्यक समय में करना एवं उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है । अत: यह आदेश उक्त संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा । यह आदेश 14 अप्रैल 2020 तक प्रभावशील रहेगा । छिन्दवाड़ा शहर के अतिरिक्त अन्य उपखंडों में अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में आवश्यकतानुसार सब्जी, फल एवं दूध विक्रय के लिये अपने स्तर से उपरोक्त व्यवस्था अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सुनिश्चित करें । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा  ।