राज्यों को कोरोना से लड़ने के लिए खुद भी एक पैसा मत दो और जो दान में मिले उस पर भी आँख गड़ा कर बैठ जाओ.
मित्र सुमित दुबे बता रहे है कि 'Corona से निपटने के लिए अगर कोई बिजनेस हाउस नए बने पीेएम केयर फंड में दान देगा तो वह पैसा CSR के दायरे में आएगा, लेकिन अगर वही पैसा सीएम रिलीफ फंड में जाएगा तो सीएसआर वाली छूट नहीं मिलेगी .
नेशनल इमर्जेंसी के वक्त ये बहुत शातिर गेम खेला जा रहा है'...
(CSR का अर्थ है 'कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी' ये नियम अप्रैल 1, 2014 से लागू हैं. इसके अनुसार, जिन कम्पनियाँ की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या सालाना आय 1000 करोड़ की या सालाना लाभ 5 करोड़ का हो तो उनको CSR पर खर्च करना जरूरी होता है. यह खर्च तीन साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए.)
Girish Malviya