गार्गी कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

डीयू के गार्गी कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले की सीबीआी जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर म सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है।


नई दिल्ली
दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। गुरुवार को मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाइकोर्ट जाने को कहा है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग थी।
यह याचिका वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी। एडवोकेट शर्मा ने दाखिल याचिका में भारत सरकार और सीबीआई को प्रतिवादी बनाया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि जिस तरह से बाहरी लोगों ने कॉलेज में घुसकर इतने बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ बदसलूकी की है उसकी सीबीआई की जांच जरूरी है। डीयू के गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को कुछ बाहरी लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए थे और फेस्ट के दौरान छात्राओं से छेड़खानी की थी।छेड़खानी की घटना सामने आने के बाद छात्राओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन के रवैये पर भी कुछ छात्राओं ने सवाल उठाए थे। मामले की शिकायत हौजखास थाने में की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 30 अन्य संदिग्धों की पहचान की गई है। इन संदिग्धों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की 11 टीमें लगी हुई हैं।

गार्गी कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 10 गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस के अनुसार 30 कैमरों की सीसटीवी फुटेज के आधार पर सभी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। आरोपियों की तलाश में कॉलेज परिसर में घटना के वक्त मौजूद वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक किए जा रहे हैं।