अभिव्यक्ति की आजादी के दमन के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही सरकार-SC के पूर्व जज लोकुर

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि जनता की राय पर प्रतिक्रिया के रूप में सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। जस्टिस (रिटायर्ड) लोकुर ने ‘बोलने की आजादी और न्यायपालिका’ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे।


उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी को कुचलने के लिए सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाने का तरीका भी अपना रही है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले और इससे संबंधित वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर फर्जी खबर के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं।
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जस्टिस लोकुर ने कहा, 'सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। अचानक ही ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई है जिसमें लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। कुछ भी बोलने वाले एक आम नागरिक पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। इस साल अब तक राजद्रोह के 70 मामले देखे जा चुके हैं।' इस वेबिनार का आयोजन कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउन्टेबिलिटी ऐंड रिफार्म्स और स्वराज अभियान ने किया था।

वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों को गलत पढ़ा गया। उन्होंने डा. कफील खान के मामले का भी उदाहरण दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाते समय उनके भाषण और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उनके बयानों को गलत पढ़ा गया।

वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने कहा कि प्रशांत भूषण के मामले में दी गई सजा बेतुकी है और उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षो का कोई ठोस आधार नहीं है। राम ने कहा, 'मेरे मन में न्यायपालिका के प्रति बहुत सम्मान है। यह न्यायपालिका ही है जिसने संविधान में प्रेस की आजादी को पढ़ा।' सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि भूषण की स्थिति काफी व्यापक होने की वजह से लोगों का सशक्तीकरण हुआ है और इस मामले ने लोगों को प्रेरित किया है।

इस बीच, प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक दो ट्वीट को लेकर अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद सजा के रूप में एक रुपये का जुर्माना उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कराया है। जुर्माना भरने के बाद मीडिया से बात करते हुए भूषण ने कहा कि उन्हें जुर्माना अदा करने के लिए के देश के सभी हिस्सों से योगदान मिला है और इस योगदान से ‘ट्रूथ फंड’ बनाया जाएगा जिससे असहमति व्यक्त करने की वजह से कानूनी कार्यवाही का सामना करने वालों को कानूनी मदद प्रदान की जाएगी।


source-sabrang india